सारंगढ़: स्कूल से किशोरी को भगा ले जाने वाले युवक को कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा , फारट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का निर्णय….

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सारंगढ़। किशोरी को बहला- फुसलाकर अन्यत्र ले जाने और शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने के मामले में रायगढ़ के फास्ट ट्रेक कोर्ट ने आज आरोपी को अलग-अलग धाराओं में तीन वर्ष कठोर काराबास और अर्थदण्ड से दंडित किया है। आरोपी सारंगढ़ के दानसरा गांव के निवासी विक्रम उर्फ विक्की चौहान है। जो कि हाल मकाम भगवानपुर रायगढ़ में निवासरत है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला इस प्रकार है कि पीडिता के पिता ने 10 अक्टूबर 2020 को कोतरा रोड़ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी छोटी बेटी उम्र 17 साल कक्षा 10वीं में पढ़ती है। 10 अक्टूबर की दोपहर तकरीबन 1 बजे पीड़िता अपने छोटे भाई के साथ असाईनमेंट जमा करने स्कूटी से स्कूल गई थी। जमा कर उसके गैरेज में रुके थे तब उसका छोटा लडका गैरेज में ही रुक गया और पीडिता स्कूटी से ही घर चली गयी, दोपहर 1.30 बजे उसके एक अन्य लड़के ने उसे फोन कर बताया कि पीडिता स्कूल से घर आयी थी उसके बाद बडी दीदी का असाईनमेंट जमा करने बडी दीदी के साथ स्कूल गया था। स्कूल से बापस घर आया तो देखा कि पीडिता घर में नहीं थी, तब आस-पास पता किया कोई पता नहीं चल पाया। 09 अक्टूबर की दोपहर 2.30 बजे मोबाईल नबर 6264604»» में पीड़िता के मोबाईल नंबर 9589312 »»» से फोन आया था तब पीडिता बार-बार काट दे रही थी एवं वाट्सअप से मैसेज भेजा था, पूछने पर सारगढ से बोल रहा है कहा और नाम नहीं बताया, उसे शन्का है कि मोबाईल नबर 6264604 »»» के धारक द्वारा पीडिता को बहला-फ्सलाकर भगा कर ले गया है।पीडिता मोबाईल नहीं ले गयी है, उसे शंका है कि कोमल टण्डन के यहां जो लडका आना-जाना करता है वही लडका पीडिता को मैसेज किया था और बहलाफुसलाकर भगाकर ले गया होगा। पीडिता के पिता के मौखिक शिकायत के आधार पर थाना कोतरारोड में अपराध धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता का प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध पजीबद्ध किया गया। एफआईआर के बाद पुलिस ने पतासाजी के दौरान किशोरी को अन्यत्र स्थान से आरापी के साथ बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया और आरोपी को सलाखो के पीछे पहुचा दिया। इस मामले में दानो पक्षों की दलीलो तथा सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की विद्वान न्यायाधीश श्रीमती प्रतिभा वर्मा ने आरापी विक्रम चोहान उर्फ विक्की बल्द स्व. कार्तिकराम चौहान, निवासी दानसरा सारगढ़, हाल मुकाम भगवानपुर नीचे बस्ती कातरा रोड को दोष सिद्ध करार देते हुए विभिन्न धाराओ में तीन वर्ष के कगठेर कारावास और एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दडित किया है। इस मामले में लोक अभियोजक मनमोहन सिंह ठकुर ने पैरवी की।

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