रायगढ़, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)घरघोड़ा से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर अनुविभाग घरघोड़ा के तहसील कार्यालय घरघोड़ा में 5 बकायादारों द्वारा अब तक परिवर्तित लगान एवं अन्य उपकर की राशि जमा नहीं किया गया है। जबकि 20 मार्च 2023 तक कार्यालय में उपस्थित होकर जमा करने हेतु समय दिया गया था। एसडीएम घरघोड़ा द्वारा उन पांचों बकायादारों को तीन दिवस के भीतर बकाया राशि जमा करने हेतु कहा गया है। जमा न करने की दशा में भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 147 के अधीन कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए संबंधित बकायादार जिम्मेदार होंगे।

इन संस्थानों ने नहीं जमा कराया राशि
परिवर्तित लगान एवं अन्य उपकर की राशि तहसील कार्यालय घरघोड़ा में जिन संस्थान एवं खातेदार द्वारा जमा नहीं किया गया है। इनमें टी.आर.एन.एनर्जी लिमिटेड तहसील घरघोड़ा द्वारा बकाया राशि 31 लाख 39 हजार 695 रुपये है। इसी तरह संस्कार धानी डेव्हलपर्स नर्मदा नगर बिलासपुर प्रा.लि.की ओर से शुभराम/दीपचंद द्वारा 3 लाख 66 हजार 850 रुपये, आर्यन कोल बेनिफिकशन प्रा.लि.बिलासपुर द्वारा 1 लाख 46 हजार 608 रुपये, रामेश्वरम स्टील एण्ड पावर लिमिटेड (सन स्टील प्रा.लिमिटेड)द्वारा 82 हजार 628 रुपये तथा एलाइन्स आयरन एण्ड स्टील प्रा.लि.राउरकेला की ओर से अमित गुप्ता ग्राम अमलीडीह तहसील घरघोड़ा द्वारा 2 लाख 60 हजार 272 रुपये बकाया है।
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