खाद्य पंजीयन करवाना निहायत जरूरी – डॉ निराला
सारंगढ़ । जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ. एफ आर निराला ने प्रेस को बताया कि – खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के तहत खाद्य कारोबारी को खाद्य पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है । कोई भी फर्म बिना खाद्य पंजीयन या अनुज्ञप्ति के संचालित नहीं किया जायेगा । अगर कोई भी फर्म खाद्य पंजीयन या अनुज्ञप्ति के बिना संचालित होना पाया जाता है , तो यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 की धारा 63 के अधीन एक दण्डनिय अपराध है । जिसके अंतर्गत 6 माह तक का कारावास एवं 1 लाख रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान है ।
जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के सारंगढ़ एवं बरमकेला क्षेत्र के खाद्य कारोबारीयों को सूचित किया जाता है कि – कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अंतर्गत खाद्य एवं औषधि प्रशासन शाखा है । जहाँ सुधा चौधरी वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ( सारंगढ़ एवं बरमकेला क्षेत्र ) एवं संध्या महिलांग ( बिलाईगढ़ ) कार्यरत है ।जिनसे आकर आप संपर्ककर सकते है । इन अधिकारीयों के अलावा किसी भी प्रकार के एजेंट या दलाल से सावधान रहिये । जिले में दलाल घूम रहे हैँ । ।जो खाद्य पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति के नाम पर मोटी रकम वसूल कर रहे है । किसी भी दलाल या एजेंट को अपनी फर्म में घुसने की अनुमति ना देवें ।जिले में जल्द हीं खाद्य अनुज्ञप्ति पंजीयन का शिविर आयोजित किया जायेगा ।जिसमे आप शामिल होकर अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा सकते है । इसकी सुचना पृथक से जारी की जाएगी ।
