राशन नियमों में बड़ा बदलाव: सरकार की बड़ी घोषणा! राशन कार्ड धारकों को मिलेगा अतिरिक्त राशन का लाभ, लागू हुआ नया नियम….

नई दिल्ली। सरकार समय-समय पर राशन कार्ड के नियमों में बदलाव करती रहती है। आज राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन दिया जाता है। राशन कार्ड धारकों की केवाईसी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जहां परिवार के जिन सदस्यों के नाम राशन कार्ड में जुडे है उनकों पास की राशन दुकान जाकर आधार से केवाईसी करनावी होगी। अगर जिन धारकों की केवाईसी नहीं होगी उनके नाम से राशन नहीं दिया जाएगा। राशन कार्ड धारकों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा हितग्राहियों के लिए देने की घोषणा की जा रही है। इससे पहले हमारी सरकार द्वारा राज्य के 20 लाख राशन कार्ड धारकों को 13 किलो आटा देने का फैसला किया गया है। इससे पहले 12.5 किलो आटा राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध कराया जाता था।
राशन नियमों में बड़ा बदलाव
वहीं केंद्र सरकार ने राशन नियमों में बड़ा बदलाव किया गया। जिससे सभी राशन धारकों को इस नियम के साथ फायदा मिलेगा। सरकार द्वारा पोर्टेबल राशन कार्ड की सुविधा को भी शुरू किया जाएगा। इसके लिए इसे कई प्रदेशों में लागू कर दिया गया है। देश भर में इसे शुरू करने का प्लान तैयार किया गया है। पोर्टेबल राशन कार्ड की सुविधा को लागू करने के बाद देश के किसी भी कोने में हितग्राही राशन की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए उन्हें अलग से कोई कार्ड नहीं बनवाना पड़ेगा। साथ ही पुराने राशन कार्ड पर भी हितग्राहियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी
गरीब कल्याण योजना-
इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर तक फ्री राशन सुविधा का लाभ दिया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पात्र लाभार्थी महीने में दो बार राशन कोटे की दुकान से राशन का लाभ ले सकते हैं। एक बार राशन का वितरण निर्धारित मूल्य पर किया जाता है। दूसरी बार गरीब कल्याण योजना के तहत फ्री में राशन हितग्राहियों को उपलब्ध कराए जाते हैं।
पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत राशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। जिसमें गेहूं चावल के अलावा तेल, नमक, चीनी भी कई राज्यों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया। जिसके तहत नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा बीपीएल कार्ड धारकों को दिसंबर से राशन में चीनी और मसूर की दाल शामिल करने का निर्णय लिया गया। क्रिसमस और सक्रांति पर यह फैसला लिया गया है।
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