पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और वीडियो को वायरल करने के मामले में आईपीसी की धारा 376, पॉस्को एक्ट और आईटी एक्ट की धारा 67-बी के तहत केस दर्ज किया है।

पुलिस ने गुरदासपुर जिला के बटाला सदर थाने के गांव मरड़ निवासी अजयपाल सिंह गिरफ्तार किया है।
नाबालिग लड़की ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह 10वीं कक्षा की छात्रा है और स्पोर्ट्स में भाग लेती है। इस दौरान आरोपी स्कूल में मैच खेलने आता था तो जान-पहचान हो गई। इंस्टाग्राम पर मैसेज और फोन पर बात होने लगी। आरोपी ने उसे पांच अप्रैल 2022 को फोन कर बुलाया और अमृतसर जाने की बात कही। वह गांव से बस में अमृतसर पहुंच गई। जहां आरोपी उसे मोटरसाइकिल पर मिला और एक होटल में ले गया।
पीड़िता ने बताया कि जब उसने रास्ते में विरोध किया तो आरोपी ने उसे व खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी और मां-बाप को फंसाने की बात की। आरोपी ने होटल के कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो भी बनाया। एक बार फिर आरोपी ने उसे दोबारा मिलने को कहा तो उसने इन्कार कर दिया। इस पर आरोपी ने वीडियो को वायरल कर दिया। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर अनुपम शर्मा ने बताया कि मामले की जांच के बाद आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
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