षष्टम अपर सत्र विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट) ने नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपित 38 वर्षीय राजू उर्फ राजीव पुत्र कृष्णासिंह राठौर, निवासी जौरी गांव, थाना सिविल लाइन, जिला मुरैना को 10 साल की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना किया है।

प्रकरण का संचालन डीपीओ अरविंद कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में एडीपीओ हेमलता आर्य द्वारा किया गया है। मीडिया सेल प्रभारी केपी यादव को किशोरी ने बताया कि 18 अक्टूबर 2020 को दिन के करीब तीन बजे अपने घर पर अकेली थी। उसके माता-पिता बाहर गए थे, तभी उसके मकान के पास में दुकान लगाने वाले फूफा राजू उर्फ राजीव पुत्र कृष्णासिंह राठौर ने आकर गेट खटखटाया, तो उसने दरवाजा खोल दिया। राजू ने उससे पानी मांगा तो उसने बोतल निकालकर दे दी। पानी पीकर राजू जबरदस्ती उसके घर में घुस गया। किशोरी ने कहा कि घर में कोई नहीं है। वह अकेली है तो आरोपित राजू ने घर की अंदर से कुंडी लगा दी। इसके बाद आरोपित ने फरियादी के साथ दुष्कर्म किया। आरोपित अभियुक्त जाते समय धमकी देकर किया कि यदि यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर दूंगा। इससे बहुत डर गई और भय के कारण किसी को कुछ नहीं बताया।
माता-पिता ने दर्ज कराई शिकायत
माता-पिता के आने के बाद युवती ने 20 अक्टूबर को घटना की जानकारी दी। देहात थाना पुलिस ने नाबालिग किशोरी की रिपोर्ट पर आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म, पास्को एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। जांच के बाद प्रकरण न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के बाद षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट) ने आरोपित राजू उर्फ राजीव पुत्र कृष्णा सिंह राठौर को धारा 376(1) भादसं के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास, पांच हजार रुपये का अर्थदंड और धारा 450 के अधीन 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपये का जुर्माना किया है।
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