सारंगढ़। दहेज की मांग को लेकर गाली गलोज करने और जान से मारने की धमकी देने वाले पति और सुसर ने नवविवाहिता को ना सिर्फ घर से बाहर निकाल दिया बल्कि मानसिक रूप स काफी प्रताड़ित भी किया। प्रार्थी बहू श्रीमती अनिता साहू की शिकायत पर बरमकेला पुलिस ने आरोपी पति अजय साहु एवं ससुर संतोष साहु क खिलाफ भादवि की धारा 498 ए,323,34,506 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवचना मं ल लिया है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार श्रीमती अनिता साहू पति अजय साहू उम्र 24 वर्ष निवासी गोबरसिंघा थाना बरमकेला जिला सारंगढ़ बिलाइगढ छ0ग0 की निवासी हे। दिनांक 09/02/2020 को उसका विवाह सामाजिक रीति रिवाज से ग्राम गोबरसिंघा के अजय साहू के साथ हुआ था। दोनो क दामपत्य जीवन मे एक लडका 01 वर्ष 10 माह का है। शादी के कुछ दिनो बाद से ही अनिता का पति अजय साहू एवं ससुर संतोष साहू के द्वारा दहेज मे कम समान लाए हो तथा मोटर सायकल भी तुम्हारे पिताजी नही दिय हे कहकर गाली गलोज कर जान से मारने की धमकी देते हुये मारपीट करत हुय शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्राताडित करना शुरू कर दिये। एवं सदेव करुरतापूर्ण व्यवाहर करते आ रहे है। शादी के समय अनिता के पिताजी अपने हैसियत क हिसाब से सोने चांदी के जेबर, पलंग, आलमारी, कुलर, टीवी, वासिंग मशीन, ड्रेंसिंग टबल एवं नगद 02 लाख रू0 तथा अन्य घरेलु समान दिये थे। जब अनिता मार्च 2020 मे गर्भवती हुई तो उसके पति के द्वारा उसका ईलाज नही कराने से बह बहुत कमजोर हो गई थी। जिसकी जानकारी फोन के माध्यम से अनिता नें अपने मायके बालो को अवगत कराया जिसक बाद अनिता को उसके पति द्वारा मायके मे छोड दिया गया, तथा उसका सम्पूर्ण ईलाज मायके वालो के द्वारा किया गया। दिनांक 21/12/2020 को रायगढ अस्पताल मे अनिता नें एक पुत्र को जन्म् दिया तब अनिता के ससुराल वालो को सूचना देने पर भी उन लोगो को देखने के लिये भी नहीं आये। एक सप्ताह बाद जब अनिता अपने बच्चे क साथ अपने ससुराल ग्राम गोबरसिंघा गई तो 10- 15 दिन ठीक से रखे उसके बाद पुनः दहेज की मांग कर परेशान करने लगे, तथा दिनांक 13/05/2021 को अनिता और उसके बच्चे सहित अनिता के पति एवं
ससुर के द्वारा लडाई झगडा कर रात्रि 10/00 बजे घर स निकाल दिय तो अनिता घर के बाहर ही एक घंटे तक बैठी रही उसक बाद अनिता के पति द्वारा उसे वापस घर अंदर आने के लिये दरवाजा को खोल दिया दिनांक 14/05/2021 को अनिता के पति द्वारा अनिता क मायके फोनकर बोला गया कि वह आपकी लडकी का पालन पोषण नही कर पाउंगा आकर ले जाओ तथा बच्चे को उनके पास छोड दो कहने पर दिनांक 14/05/2021 को अनिता और उसक बच्चे सहित अनिता के मायक वाले ले गये। अनिता के पति द्वारा तलाक की अर्जी लगाया गया था जिसक कुछ माह बाद नवम्बर 2021 में उसके पति अजय साहू के शर्ते अनुसार की अगर तुम अपने मायक से रिश्ता तोडकर साथ रहना चाहोगी का प्रस्ताव रखा जिसक बाद अनिता अपने और छोटे बच्चे की भविष्य को दखते हुये उसके साथ जान का निर्णय लिया। जिसक बाद राजीनामा होने के बाद अनिता अपने ससुराल आ गई। दिनांक 02/10/2022 को उसक पति व ससुर पुनः दहेज की मांग को लेकर गाली गलोज मारपीट लडाई झगडा जान से मारने की धमकी देते हुये उसके पति व ससुर के द्वारा घर से बाहर निकाल दिया गया। तब अनिता अपने मायके बालों को फोन से खबर कर मायक बालो के साथ थाना रिपोर्ट करने आई।

बरमकला पुलिस ने प्रार्थी श्रीमती अनिता साहू के रिपोर्ट पर आरोपी उसके पति अजय साहु एवं ससुर संतोष साहु क खिलाफ भादवि की धारा 498 ए,323,34,506 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवचना मे ले लिया हे।
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