रायगढ़ । एसपी अभिषेक मीना के दिशा निर्देशन एवं एएसपी लखन पटले के मार्गदर्शन पर चक्रधरनगर पुलिस चिटफंड मामले में साईं प्रकाश प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर *आरोपी विजय रण विजय बघेल पिता कृष्ण प्रताप सिंह बघेल उम्र 54 वर्ष निवासी सेमर पाखा थाना व्योहारी जिला शहडोल (मध्य प्रदेश)* को आज विशेष न्यायाधीश रायगढ़ के न्यायालय में पेश कर आरोपी का 5 अगस्त 2022 तक ज्यूडिशियल रिमांड लिया गया है ।

जानकारी के मुताबिक चिटफंड कंपनी साईं प्रकाश प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट लिमिटेड के विरुद्ध थाना पुसौर भी अपराध पंजीबद्ध है । पुसौर पुलिस द्वारा कम्पनी के डायरेक्टर आरोपी रणविजय बघेल के विरुद्ध धारा 173(8) CrPC के तहत चालान चालान पेश किया जा चुका है । आरोपी रणविजय बघेल के भुवनेश्वर जेल में निरूद्ध होने की जानकारी पर एसपी रायगढ़ आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लाने पुसौर प्रभारी को लाने निर्देशित किया गया । थाना प्रभारी उपनिरीक्षक गिरधारी साव के हमराह सहायक उपनिरीक्षक क्षितेश्वर गुप्ता, आरक्षक नवधा प्रसाद एवं राजेश गुप्ता भुनेश्वर जेल से आरोपी को सुरक्षित प्रोडक्शन वारंट पर रायगढ़ लाया गया जिसे चक्रधर नगर थाने में लंबित अपराध क्रमांक 112/2016 धारा 420,467,468,471,409,120बी,34 भा.द.वि., धारा 4, 5, 6 चिटफंड अधिनियम एवं धारा 6(5)10 छ.ग. निवेशको के हितो का संरक्षण अधिनियम के प्रकरण में चक्रधरनगर पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।
थाना चक्रधरनगर में फरवरी 2016 को गोवर्धनपुर निवासी विद्यानंद उरांव द्वारा साईं प्रकाश प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि कंपनी से जुड़े एजेंट घर-घर जाकर पैसा निवेश करने पर अच्छा ब्याज मिलने का प्रलोभन देकर इससे कंपनी में ₹4,00,000 निवेश कर आए थे । कंपनी द्वारा जमा रूपये पर मासिक ब्याज दिए जाने को प्रलोभन देकर चेक जारी किया गया था कुछ माह पश्चात कंपनी शाखा बंद कर भाग गई । चक्रधरनगर पुलिस द्वारा एजेंट एवं डायरेक्ट पर अपराध क्रमांक 112/ 2016 पंजीबद्ध किया गया । विवेचना क्रम में चक्रधरनगर पुलिस द्वारा जिला कार्यालय, नगर निगम रायगढ़ एवं रजिस्टर्ड ऑफिस बिलासपुर से कंपनी के संबंध में जानकारी लिया गया जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होना पता चला । तत्पश्चात चक्रधरनगर पुलिस द्वारा ग्वालियर से कंपनी के रजिस्ट्रेशन के संबंध में जानकारी लेने पर कंपनी के डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह, पुष्पांजली, संदीप सिंह, सहेंद्र सिंह, मृगेंद्र सिंह, धीरेंद्र कृष्ण प्रताप सिंह, रणविजय प्रताप सिंह का कम्पनी में बतौर डायरेक्टर होना पता चला और जानकारी मिली की इन लोगों ने साईं प्रकाश प्रॉपर्टीज लिमिटेड के नाम से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ एवं अन्य जगह कंपनी खोलकर ग्राहकों को कम समय में जमा रकम दुगना करने का प्रलोभन देकर पैसा एजेंटों के माध्यम से रूपये जमा करवाये गये और उसके बाद कंपनी कार्यालय बंद कर भाग गए थे । चक्रधरनगर पुलिस स्थानीय दो एजेंट के विरुद्ध चालान पेश किया गया था, डायरेक्टर फरार थे । विवेचना दरम्यान चक्रधरनगर पुलिस पिछले माह फरार डायरेक्टर मृगेंद्र सिंह बघेल पिता कृष्ण प्रताप सिंह बघेल उम्र 46 वर्ष एवं धीरेंद्र कृष्ण प्रताप सिंह दोनों निवासी साकिन सेमर पाखा थाना व्योहारी जिला शहडोल (मध्य प्रदेश) को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया था । कंपनी के 64 जमाकर्ताओं से ₹1,14,22,925 धोखाधड़ी किये जाने की जानकारी मिली है । थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक किरण गुप्ता के नेतृत्व में आज कंपनी के एक और डायरेक्टर/आरोपी रणविजय सिंह बघेल निवासी शहडोल मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।
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