रायगढ़: मासिक किस्त 601 रू. के हिसाब से कुल 58800रू कराया. जमा ल,फिर हो गये गये फरार..आरोपियों को उज्जैन और रायपुर से लाया गया प्रोडक्शन रिमांड पर…

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रायगढ़ । पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना के दिशा निर्देशन पर चिटफंड के फरार आरोपियों की पतासाजी, गिरफ्तारी के क्रम में घरघोड़ा पुलिस द्वारा वर्ष 2017 के चिटफंड मामले के फरार आरोपी को केन्द्रीय जेल उज्जैन से तथा चक्रधरनगर पुलिस वर्ष 2016 के अपराध चिटफंड मामले के फरार आरोपी को जिला जेल रायपुर से प्रोडक्शन वारंट पर रायगढ़ लाया गया, जिनसे कम्पनी के चल अचल सम्पत्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।

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घरघोड़ा थाने के मामले में प्रार्थी लाल बाबु गुप्ता निवासी नवापारा घरघोडा की शिकायत पर संचालक सुस्क इंडिया प्रा.लि. चिटफंड कंपनी के विरूद्ध प्रार्थी एवं अन्य निवेशको से मासिक किस्त 601 रू. के हिसाब से कुल 58800रू. जमा कराकर अवधि पुर्ण होने पर रूपये को वापस मांगने पर पैसा को देने से इंकार कर दिये और कंपनी बंद कर फरार हो गये थे, रिपोर्ट पर अप.क्र. 61/2017 धारा 420,467,468 भा.द.वि. 6,10 छ.ग. निवेशको के हितो का संरक्षण अधिनियम पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में आरोपी राज कुमार कोसे को दिनांक 27.03.2017 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। अन्य आरोपी नरेन्द्र लोधी, दिनेश सैनी, सुनील का पता तलाश किया गया जो फरार रहने से एवं पता नही चलने से धारा 173(8) जाफौ के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार आरोपी राज कुमार कोसे के विरूद्ध अभियोग पत्र क्रमांक 55/2017 दिनांक 11.06.2017 तैयार कर दिनांक 13.06.2017 को न्यायालय पेश किया गया था । प्रकरण के फरार आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा था, इस दौरान आरोपी दिनेश सैनी पिता नंद किशोर लोधी जाति लोधी निवासी वार्ड क्र. 03 नई आबादी मक्सी थाना मक्सी जिला साजापुर (म.प्र.) के वर्तमान में आरक्षी केन्द्र प्रकोष्ट ईकाई उज्जैन के अपराध क्रमांक 27/15 प्रकरण क्रमांक 2806 धारा 409,420,120बी भादवि में दिनांक 09.03.2021 से सेंट्रल जेल उज्जैन म.प्र. में निरूद्ध होने की जानकारी मिली । जिस पर पुलिस अधीक्षक से दिगर प्रांत जाने की अनुमति लेकर उप निरीक्षक एडमोन खेस, थाना घरघोड़ा के नेत्तव में टीम मध्य प्रदेश रवाना किया गया, टीम द्वारा आरोपी दिनेश सैनी को उज्जैन मध्य प्रदेश से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ व जानकारियां लेकर दिनांक 28.06.2022 को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया है ।

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वहीं चक्रधरनगर पुलिस अपराध क्रमांक 112/16 धारा 420 ,120 (बी) 34 भादवि एवं 4,5,6 चिटफंड स्क्रीन पाबंदी अधिनियम एवं धारा 6(5) 10 छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 चिटफंड के आरोपी मृगेंद्र सिंह बघेल पिता कृष्ण प्रताप सिंह बघेल उम्र 46 वर्ष का पता सेमरपाखा थाना ब्यौहारी जिला शहडोल मध्य प्रदेश को जिला जेल रायपुर से प्रोडक्शन वारंट पर रायगढ़ लाया गया । आरोपी चिंटफंड कंपनी “साई प्रकाश एंड प्रोपर्टी डेव्लपमेंट लिमिटेड” से जुडा हुआ था ।

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