रायगढ़, राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में मानव तस्करी रोकथाम, अन्य हितधारकों तथा पीडि़तों के पुनर्वास से संबंधित प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, मानव तस्करी रोकथाम, अन्य हितधारकों तथा पीडि़तों के पुनर्वास विषय पर जिला रायगढ़ में एक कार्यशाला आयोजित किया गया।
प्रशिक्षण कार्यशाला में जिले के जिला संरक्षण अधिकारी, नवा बिहान के अधिकारी, मानव तस्करी रोकथाम पर कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता तथा जिले के पुलिस विभाग के जवाबदार अधिकारी कार्यशाला में उपस्थित हुए। इस कार्यशाला में आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास, पलायन एवं अन्य नवीन परिदृश्य में मानव तस्करी विशेषकर महिलाओं के मानव तस्करी रोकथाम, अन्य हितधारकों तथा पीडि़तों के पुनर्वास विषय पर परिचर्चा की गयी तथा एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर विचार किया गया। मौजूदा कानून तथा नए लागू हुए कानून के क्रियान्वयन एवं प्रभाव तथा आवश्यक संशोधन पर भी परिचर्चा की गयी एवं कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राज्य में मानव व्यापार विशेषकर महिलाओं के अनैतिक व्यापार की रोकथाम हेतु किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया गया। मानव व्यापार में सबसे अहम भूमिका प्लेसमेंट एजेंसियों की होती है, जो अच्छी नौकरी का प्रलोभन देकर मेट्रो सिटी में ले जाकर उनकी तस्करी करते है। प्रत्येक जिले में मानव व्यापार की रोकथाम हेतु निर्मित सेल की जानकारी दी गयी। साथ ही राज्य में विभिन्न शिविर के आयोजन के माध्यम से मानव तस्करी की रोकथाम, अन्य हितधारकों तथा पीडि़तों के पुनर्वास हेतु प्रचार-प्रसार एवं अन्य प्रयासों से अवगत कराया गया है। यदि कोई पीडि़त हैं तो वे छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के व्हाट्सएप कॉल सेंटर नम्बर 9098382225 पर सम्पर्क कर या संबंधित जिले के महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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