रायगढ़। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह द्वारा पिछले 5 जनवरी को जारी किए गए आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नए आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत अब-

1. होटल,रेस्टोरेंट , ढाबा , फूड कोर्ट रात्रि 11.00 बजे तक संचालित होंगे ।
2 . सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.03.2021 में निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा । उक्त निर्देश का पालन करने हेतु आयुक्त नगर पालिक निगम , सर्व नायब तहसीलदार , सहायक उपनिरीक्षक ( पुलिस विभाग ) , राजस्व निरीक्षक ( नगरीय प्रशासन ) , खाद्य निरीक्षक , मंडी इंस्पेक्टर एवं पंचायत सचिव अधिकृत होंगे । अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
3 . रायगढ़ जिला अंतर्गत सभी मॉल , जिम , सिनेमाघर , होटल , रेस्टोरेंट , ऑडिटोरियम को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा ।
4 . यदि किसी व्यक्ति को सर्दी , खाँसी , बुखार , सॉस लेने में तकलीफ , स्वाद या गंध महसूस नहीं होना , दस्त , उस्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो , तो निकटतम केन्द्र में कोविड -19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वांरटाईन रहना अनिवार्य होगा । रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा ।
5 . समस्त विभाग यह सुनिश्चित करें कि आगामी आदेश तक अनावश्यक बैठक आयोजन न करें , अत्यधिक आवश्यक होने पर सीमित संख्या में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अथवा वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से बैठक आयोजित करें ।
6 . समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालक , कर्मचारी एवं ग्राहकों को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करा आवश्यक होगा । सभी व्यवसायियों को अपने दुकान / संस्थान में विक्रय हेतु मास्क / सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा , ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिए आये ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय / वितरण किया जावे एवं तत्पश्चात् अन्यय वस्तुओं / सेवाओं का विक्रय किया जावे । उल्लंघन किये जाने पर नगरीय निकाय के अधिकारी पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
7 . जिला स्तर पर नागरिकों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है , जिसका दूरभाष नंबर 07762-223750 है ।
8 . निजी अस्पताल नियमित रूप से बिस्तर उपलब्धता की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के वेबसाइट पर अपडेट करेंगे ।
9. रायगढ़ जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी , जांच , निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण , संगरोध और ईलाज से संबंधित अधिकारी / कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करता है तथा वांछित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है , तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन दण्ड का भागी होगा । शेष शर्ते यथावत रहेंगी । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।


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