रायगढ़-अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये ऋण हेतु 10 जून तक आवेदन आमंत्रित…

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रायगढ़,राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की विभिन्न योजनाओं में अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को लाभान्वित करने हेतु वर्ष 2021-22 के लिये विभिन्न योजनाएं संचालित है। जिसके आवेदन कार्यालय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, रायगढ़ के कक्ष क्रमांक-94 में प्राप्त कर 10 जून 2021 शाम 5 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिये कार्यालय में कार्यायलीन दिवस एवं समय पर सम्पर्क कर सकते है।
कृषि एवं सहायक क्षेत्र- ट्रेक्टर ट्राली, कृषि, वनोपज क्रय-विक्रय, सब्जी फल उत्पादन, बागवानी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, कृषि विकास, वनोपज वनोषधि निर्माण, वर्मी कम्पोस्ट खाद निर्माण एवं विक्रय व्यवसाय, मशरूम की खेती, आदि क्षेत्रीय आवश्यकता जनित व्यवसाय।
परिवहन क्षेत्र-ऑटो पैसेंजर व्हीकल, ऑटो गुड्स कैरियर, ऑटो रिक्शा पेट्रोल-डीजल, मारूति वेन, मालवाहक आदि परिवहन संबंधी समस्त वाहन।
सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र-ब्यूटी पार्लर, नाई सेलून की दुकान, साईकिल रिपेयरिंग, कम्प्यूटर रिपेयरिंग, घरेलू विद्युत फिटिंग वायरिंग, होटल, ढ़ाबा, सिलाई दुकान, ऑटो पाट्र्स, जूता-चप्पल दुकान, लॉण्ड्री, बेकरी की दुकान, किताब की दुकान, ढ़ाबा इकाई, इलेक्ट्रिक-इलेक्ट्रॉनिक दुकान, कम्प्यूटर दुकान, फल एवं सब्जी, फास्टफुड रेस्टोरेन्ट, जनरल स्टोर, किराना दुकान, जूस एवं कोल्डिंग सेन्टर, उर्वरक बीज दुकान, फोटोकॉपी सेन्टर, रेडीमेड गारमेंट, चूड़ी दुकान, बर्तन दुकान, साईकिल दुकान, एल्युमिनियम फे्रबीकेशन, ऑटो मोबाईल रिपेयर, विडियोग्राफी, वर्क शॉप, क्लीनिक, दवाई दुकान, आटा चक्की, जूता बनाना, गैस वेल्डिंग, लेथ मशीन, प्लम्बर आदि आवरूयकताजनित व्यापार व्यवसाय।
उद्योग क्षेत्र- मसाला उद्योग, टाटपट्टी दरी बुनाई व्यवसाय, मोमबत्ती निर्माण, साबुन निर्माण, काष्ठकला फर्नीचर व्यवसाय, स्टील फेब्रीकेशन पेटी निर्माण, पोहा मिल, हालर मिल, मिनी हालर मिल, फेब्रीकेशन यूनिट, सिमेंट पोल, टाईल्स निर्माण, लघु एवं कुटीर उद्योग आदि आवश्यकताजनित उद्योग।
नियम एवं शर्ते-आवेदक का आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होने पर 3 लाख रुपये से अधिक न हो, आवेदक संबंधित जाति वर्ग का हो। आवेदक रायगढ़ जिले का मूल निवासी हो। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 50 वर्ष से अधिक न हो, प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो। पूर्व में ऋण/अनुदान नहीं लिया हैं का शपथ पत्र, ट्रेक्टर ट्राली योजना के लिये 5 एकड़ कृषि भूमि होना अनिवार्य हैं एवं वाहन संबंधी योजना में आवेदक के पास वैध कर्मशियल ड्रायविंग लायसेन्स होना अनिवार्य हैं ।

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