सारंगढ़-बिलाईगढ़, 25 अगस्त 2026। जिले के बिलाईगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम गारडीह निवासी सुरबली पारधी के परिवार को बड़ी राहत मिली है। सर्पदंश से हुई मौत के मामले में कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने मृतिका के निकटतम वारिस को 4 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत करने का आदेश जारी किया है।
जानकारी के अनुसार 45 वर्षीय सुरबली पारधी की विगत वर्ष 29 अगस्त को सर्पदंश के कारण मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण का राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के राजस्व पुस्तक परिपत्र, संशोधित 1 दिसंबर 2022 के प्रावधानों के तहत परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत कलेक्टर द्वारा मृतिका की निकटतम वारिस पुत्री भोग्यो कुमारी के पक्ष में 4 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जारी आदेश के अनुसार स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान हितग्राही के बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से किया जाएगा। यह स्वीकृति शासन से आबंटन प्राप्त होने की प्रत्याशा में प्रदान की गई है तथा राशि प्राप्त होने के बाद इसका नियमानुसार समायोजन किया जाएगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित नियमों के अनुसार प्रभावित परिवार को इस मद के अतिरिक्त अन्य किसी परिवार सहायता राशि की पात्रता नहीं होगी। कलेक्टर की इस स्वीकृति से सर्पदंश जैसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवार को आर्थिक संबल मिलने की उम्मीद है।

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