सारंगढ़। आबकारी आयुक्त श्री पी.एस. एल्मा के निर्देशानुसार तथा कलेक्टर पदमिनी भोई साहू एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री संतराम वर्मा के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग वृत्त सारंगढ़/बरमकेला द्वारा 14 अगस्त 2026 को अवैध मदिरा के निर्माण, धारण एवं बिक्री के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई। कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी आनंद वर्मा की सक्रिय भूमिका और बेहतर नेतृत्व की विशेष रूप से सराहना की जा रही है।
विभाग को सूचना मिली थी कि ग्राम बनहर में ताराचंद चौहान तथा हीराधर चौहान अपने रिहायशी मकान में बड़ी मात्रा में अवैध रूप से तैयार कच्ची महुआ शराब रखकर उसका विक्रय कर रहे हैं। सूचना की पुष्टि के बाद आबकारी टीम ने गवाहों एवं आरोपियों की मौजूदगी में दोनों के रिहायशी मकानों की विधिवत जांच एवं तलाशी ली।
तलाशी के दौरान दोनों आरोपियों के कब्जे से 15-15 लीटर, कुल 30 लीटर हाथभट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब बरामद की गई। मामले में आबकारी विभाग ने तत्काल जब्ती की कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज किया तथा दोनों को जेल दाखिल कराया गया।
आरोपियों में ताराचंद चौहान पिता भगतराम, निवासी बनहर चौकी कनकबीरा तथा हीराधर चौहान पिता भगतराम, निवासी बनहर चौकी कनकबीरा शामिल हैं।
इस पूरी कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी आनंद वर्मा का उल्लेखनीय योगदान रहा। अवैध शराब के कारोबार पर लगातार नजर रखते हुए त्वरित सूचना पर कार्रवाई कराने और टीम के साथ प्रभावी ढंग से कार्रवाई को अंजाम देने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। आबकारी विभाग की इस कार्रवाई से अवैध मदिरा कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।
कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक रामेश्वर सिंह राठिया एवं हमराह स्टाफ का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन, धारण एवं बिक्री के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।



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