रायपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ वर्ष 2026 के लिए राज्य में अधिसूचित सभी फसलों के बीमा एवं प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 14 अगस्त 2026 कर दी गई है।

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों के नामांकन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए राज्य सरकार के अनुरोध और बीमा कंपनियों की सहमति के बाद यह निर्णय लिया है।
14 अगस्त तक फसल बीमा कराने वाले सभी पात्र ऋणी एवं अऋणी किसानों को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रीमियम अनुदान का लाभ नियमानुसार मिलेगा।
व्यापक प्रचार-प्रसार और किसानों से समय सीमा में आवेदन की अपील
कलेक्टर के निर्देशन में कृषि विभाग, सेवा सहकारी समितियों, बैंक शाखाओं, सेवा सेतु केंद्रों तथा अधिकृत बीमा कंपनियों के माध्यम से जिले के सभी विकासखंडों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक किसान योजना से जुड़ सकें। उप संचालक कृषि आशुतोष श्रीवास्तव ने जिले के सभी किसानों से निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा कराने की अपील की है।
आवेदन की प्रक्रिया और प्राकृतिक आपदाओं से आर्थिक सुरक्षा
किसान सेवा सहकारी समिति, बैंक, सेवा सेतु, अधिकृत बीमा कंपनी अथवा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह योजना सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि, चक्रवात सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।




