बिलाईगढ़। नगर पंचायत बिलाईगढ़ में एक निर्माणाधीन व्यावसायिक परिसर को लेकर विवाद गहरा गया है। अधिवक्ता सोनू कुमार अग्रवाल ने कलेक्टर सारंगढ़-बिलाईगढ़ को शिकायत सौंपते हुए आरोप लगाया है कि नगर के निवासी निखिल सिंघानिया द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए व्यावसायिक परिसर का निर्माण कराया जा रहा है शिकायत में कहा गया है कि संबंधित भूमि का व्यपवर्तन (डायवर्जन) तो स्वीकृत किया गया था, लेकिन आदेश में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की शर्तों एवं विकास अनुज्ञा प्राप्त करने का पालन करना अनिवार्य था। आरोप है कि इन आवश्यक औपचारिकताओं का पालन किए बिना निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया, जिससे अधिनियम की धारा 26, 29 एवं 30 का उल्लंघन हुआ है। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि व्यपवर्तन आदेश में विभागीय निर्देशों का पालन अनिवार्य बताया गया था, किंतु शिकायतकर्ता के अनुसार उनका पालन नहीं किया गया। इसे शासन के नियमों के विपरीत बताते हुए निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने तथा निर्माणाधीन परिसर को ध्वस्त करने की मांग की गई है। शिकायत के साथ व्यपवर्तन आदेश की प्रति एवं निर्माणाधीन भवन के छायाचित्र भी संलग्न किए गए हैं। आवेदन की प्रतिलिपि मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सहायक नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय बलौदाबाजार-भाटापारा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलाईगढ़ तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी बिलाईगढ़ को भी भेजी गई है। फिलहाल संबंधित शिकायत पर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक निर्णय या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले में प्रशासनिक जांच एवं नियमानुसार कार्रवाई के बाद ही आरोपों की पुष्टि हो सकेगी।

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