सारंगढ़-बिलाईगढ़, 26 जुलाई 2026। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम 2026 के लिए ऋणी एवं अऋणी किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। कृषि विभाग ने जिले के सभी किसानों से समय रहते फसल बीमा कराने की अपील की है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई सुनिश्चित हो सके।
किसान 31 जुलाई तक बैंक, सहकारी समितियों, लोक सेवा केंद्रों तथा कृषि विभाग के माध्यम से अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं। योजना के तहत कम वर्षा, बाधित रोपाई, बोआई या अंकुरण नहीं होने जैसी परिस्थितियों के साथ-साथ ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, आकाशीय बिजली, चक्रवाती वर्षा तथा बेमौसम बारिश से होने वाले नुकसान पर भी बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
उप संचालक कृषि, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष खरीफ सीजन में धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का, कोदो-कुटकी, रागी, अरहर, मूंगफली, उड़द एवं मूंग फसलों को योजना में शामिल किया गया है। किसानों को ऋणमान के आधार पर बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम ही जमा करना होगा।
खरीफ 2026 के लिए बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अधिकृत बीमा कंपनी नियुक्त किया गया है। जिले के ऋणी एवं अऋणी किसान सहकारी बैंकों एवं सेवा सेतु केंद्रों के माध्यम से योजना का लाभ उठा सकते हैं।
उप संचालक कृषि ने जिले के सभी किसानों से अधिक से अधिक संख्या में फसल बीमा कराने का आग्रह करते हुए कहा है कि प्राकृतिक जोखिमों से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए यह योजना बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही सभी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों एवं मैदानी अमले को निर्देश दिए गए हैं कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर प्रत्येक पात्र किसान को बीमा सुरक्षा के दायरे में लाया जाए।

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