सारंगढ़। जिला अधिवक्ता संघ सारंगढ़ ने व्यावसायिक आचरण और संघ के नियमों के उल्लंघन के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए अधिवक्ता अमित कुमार साहू की प्राथमिक सदस्यता 6 माह के लिए निलंबित कर दी है। यह निर्णय संघ की आम सभा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर लिया गया।
संघ के अनुसार अधिवक्ता अमित कुमार साहू के विरुद्ध वर्ष 2024 से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। आरोप था कि उन्होंने अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बिना एनओसी अन्य अधिवक्ताओं के प्रकरणों में मेमो प्रस्तुत कर उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही पक्षकारों के घर जाकर अन्य अधिवक्ताओं के विरुद्ध अनैतिक टिप्पणियां करने तथा पुलिस एवं आबकारी विभाग के कर्मचारियों से सांठगांठ कर साथी अधिवक्ताओं के व्यवसाय को प्रभावित करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए।
इन शिकायतों की जांच के लिए जिला अधिवक्ता संघ ने पांच सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। जांच रिपोर्ट में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर संबंधित अधिवक्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और भविष्य में ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की समझाइश दी गई।
संघ का कहना है कि समझाइश के बावजूद व्यावसायिक कदाचार की पुनरावृत्ति होने पर संघ के 18 सदस्यों ने उनकी प्राथमिक सदस्यता समाप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। इसके बाद 20 जुलाई 2026 को आयोजित आम सभा में प्रस्ताव क्रमांक 13/2026 सर्वसम्मति से पारित कर अधिवक्ता अमित कुमार साहू को छह माह के लिए संघ की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का निर्णय लिया गया।
जिला अधिवक्ता संघ के सचिव कुलदीप राज पटेल ने 22 जुलाई 2026 को इस संबंध में राज्य विधिक परिषद, बिलासपुर को पत्र भेजकर निर्णय से अवगत कराया। साथ ही जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिलाध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को भी सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र की प्रतिलिपि प्रेषित की गई।







