सारंगढ़-बिलाईगढ़, 18 जून 2026। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शासकीय कार्यों के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पद्मिनी भोई साहू ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत कलेक्ट्रेट सारंगढ़ के 200 मीटर बाहरी क्षेत्र को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। यह आदेश आगामी 60 दिनों अथवा अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, रैली, सभा या आंदोलन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, कोई भी संगठन अधिकतम तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से शांतिपूर्वक ज्ञापन सौंप सकेगा। वहीं, शासकीय कार्य से आने वाले आम नागरिकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा, बशर्ते वे किसी सामूहिक विरोध का हिस्सा न हों।
आदेश के तहत सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र या डीजे के उपयोग पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा प्रतिबंधित क्षेत्र में लाठी, डंडा, धारदार हथियार, आग्नेयास्त्र (लाइसेंसी हथियार सहित) अथवा अन्य घातक वस्तुओं के साथ प्रवेश वर्जित रहेगा। हालांकि ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों और धार्मिक परंपरा के अनुसार कृपाण धारण करने वालों को इससे छूट दी गई है।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन के अनुसार कलेक्ट्रेट परिसर जिले का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र है, जहां विभिन्न विभागों के शीर्ष कार्यालय संचालित होते हैं। अनियंत्रित भीड़, धरना-प्रदर्शन और रैलियों से शासकीय कार्य प्रभावित होने, लोक शांति भंग होने तथा शासकीय संपत्ति और जनसुरक्षा पर खतरा उत्पन्न होने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने सभी नागरिकों एवं संगठनों से आदेश का पालन करते हुए शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।

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