शराब घोटाले मामले में सौम्या चौरसिया और केके श्रीवास्तव को बड़ी राहत मिली है। बुधवार को विशेष कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने आरोपियों को पासपोर्ट जमा करने और ट्रायल में सहयोग के आदेश दिए हैं।

EOW- ACB ने शराब घोटाले मामले में 1033 पन्नों का चालान पेश किया है।
इन धाराओं के तहत केस दर्ज
EOW ने विवेचनाधीन शराब घोटाला प्रकरण, अपराध क्रमांक 04/2024, धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 यथा संशोधित अधिनियम, 2018 तथा धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी भा.दं.वि. के अंतर्गत पूर्व में वेलकम डिस्टलरी, कोटा जिला बिलासपुर तथा भाटिया वाइंस डिस्टलरी, सरगांव जिला मुंगेली से कुल 16 वाहन जब्त किए गए थे। विवेचना क्रम में डिस्टलरी दुर्ग के जब्त 3 वाहनों का जांच में प्राप्त डिजिटल एवं भौतिक साक्ष्यों से यह स्थापित हुआ है कि इन वाहनों का उपयोग अवैध शराब (पार्ट-बी) के परिवहन में किया जाता था।
देशी शराब दुकानों में कराया जाता था अवैध परिवहन
विवेचना में यह पाया गया है कि अवैध शराब का परिवहन डिस्टलरियों से सीधे चयनित शासकीय देशी शराब दुकानों तक कराया जाता था। इस कार्य के लिए कुछ निर्धारित वाहनों का बार-बार उपयोग किया जाता था। जांच में प्राप्त साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर ऐसे वाहनों की डिस्टलरीवार पहचान की गई। जांच के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि छग डिस्टलरी दुर्ग में भी 3 वाहन के अतिरिक्त कुछ अन्य वाहनों का उपयोग किया गया है। जिन्हें या तो स्क्रैप करा दिया गया है या अन्य उपयोग में लाया जा रहा है। जिनके स्वामित्व एवं उपयोग के संबंध में पृथक रूप से जांच जारी है।
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