सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिले में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर सख्ती दिखाते हुए जिला दंडाधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। लगातार अपराधों में लिप्त आरोपी चंद्रशेखर अंगारे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे एक वर्ष के लिए कई जिलों से जिला बदर कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी चंद्रशेखर अंगारे (पिता शंभूलाल अंगारे), निवासी शुक्लाभाटा (सोहागपुर), थाना सरसींवा, बिलाईगढ़, लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसके खिलाफ गुंडागर्दी, गाली-गलौज, मारपीट, बलवा, जुआ खेलने और अवैध शराब बिक्री जैसे गंभीर मामलों में कुल 16 बार एफआईआर दर्ज हो चुकी है।
इतना ही नहीं, आरोपी के खिलाफ 13 बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की जा चुकी थी, लेकिन उसके व्यवहार में सुधार नहीं आया। लगातार कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बने रहने के कारण प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया।
जिला दंडाधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) एवं (ख) के तहत आदेश जारी करते हुए आरोपी को सारंगढ़ जिले सहित आसपास के रायगढ़, सक्ती, जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार-भाटापारा और महासमुंद जिलों की सीमाओं से 1 वर्ष के लिए निष्कासित (जिला बदर) कर दिया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निष्कासन अवधि के दौरान आरोपी इन जिलों की सीमाओं में बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेगा।

इस कार्रवाई को प्रशासन की कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर लगाम कसने की बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है।
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