सारंगढ़-बिलाईगढ़। नगर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार अब सारंगढ़ नगर में भारी वाहनों के आवागमन पर तय समय के लिए प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।

इन समयों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

जारी आदेश के अनुसार—
सुबह 7:00 बजे से 11:00 बजे तक
शाम 4:00 बजे से 7:30 बजे तक
इन समयावधियों में किसी भी प्रकार के भारी वाहन का शहर में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा और सुगम यातायात के लिए अहम कदम
यह निर्णय शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने और दुर्घटनाओं की संभावना को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है, जिससे आम नागरिकों को सुरक्षित और सहज आवागमन का लाभ मिल सके।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिससे अब शहर में यातायात व्यवस्था और अधिक सुरक्षित व नियंत्रित नजर आएगी।
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