सारंगढ़। शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत जरूरतमंद और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई का सुनहरा अवसर उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ के सभी गैर अनुदान प्राप्त एवं गैर अल्पसंख्यक निजी स्कूलों में प्रारंभिक कक्षाओं में 25% सीटें दुर्बल एवं असुविधाग्रस्त परिवारों के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं।
इस योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों को नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। ऐसे में अभिभावकों के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है कि वे अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए समय रहते आवेदन करें।
प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक अभिभावक RTE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना के तहत 3 से 6½ वर्ष आयु के बच्चे किसी भी निजी स्कूल की प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं। आवेदन करते समय अभिभावकों को बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने होंगे।
शिक्षा विभाग ने सभी पात्र परिवारों से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ें। यह योजना समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को आगे बढ़ाने और उन्हें बेहतर भविष्य देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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