सारंगढ़।
प्रभुनाथ कर्ष, ग्राम पंचायत उल्खर, जनपद पंचायत सारंगढ़ को कर्तव्यों में लापरवाही और वित्तीय अनियमितता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह आदेश जिला पंचायत सारंगढ़-बिलाईगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंद्रजीत बर्मन द्वारा जारी किया गया है।
जानकारी के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में गंभीर लापरवाही बरती गई। साथ ही 24 फरवरी 2026 को जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित योजना की समीक्षा बैठक में बिना किसी पूर्व सूचना के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त गौण खनिज मद से पुलिया निर्माण के लिए जारी 3 लाख रुपये की राशि में अनियमितता पाए जाने पर उन्हें पूर्व में कारण बताओ नोटिस जारी कर राशि ग्राम पंचायत खाते में जमा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन आज तक राशि जमा नहीं की गई।
मामले में यह भी सामने आया कि पूर्व में ग्राम पंचायत धौराभांठा का प्रभार अन्य सचिव को नहीं सौंपने पर भी उन्हें नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब भी प्राप्त नहीं हुआ। अधिकारियों के अनुसार यह कृत्य कर्तव्य के प्रति घोर उदासीनता, लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है, जो छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के विपरीत है।
निलंबन अवधि में प्रभुनाथ कर्ष का मुख्यालय जिला पंचायत कार्यालय सारंगढ़ निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।


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