सारंगढ़ । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ संजय कन्नौजे ने छग मा. शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा वर्ष 26 को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से ध्वनि प्रदूषण ( नियमन तथा नियंत्रण ) नियम, 2000 छ.ग. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध का आदेश जारी कर लागू किया है। विशेष एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग हेतु संबंधित एस डी एम सारंगढ़ , बिलाईगढ़ द्वारा नियमानुसार सीमित अवधि, समय एवं शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि – बोर्ड परीक्षा 20 फ़रवरी 26 से 18 मार्च 26 तक संभावित है।

Latest posts by जगन्नाथ बैरागी (see all)
- श्रीमती उषा प्रियदर्शी वैष्णव बनीं राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्षा..नारी सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण को मिलेगा बल… - June 14, 2026
- डॉ. दीपक जायसवाल के नेतृत्व मे सारंगढ़ जिला अस्पताल की बदली तस्वीर…आधुनिक सुविधाओं से अब मरीजों को मिल रहा नया जीवन..करोड़ों की सरकारी संपत्ति को खुर्द-बुर्द होने से बचाया..सारंगढ़ मे ब्रेन हैमरेज, लकवा और दिल की बीमारियों का इलाज संभव.. - June 14, 2026
- थार से मिले करीब 10 लाख रुपये, दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई… - June 14, 2026

