सारंगढ़ । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ संजय कन्नौजे ने छग मा. शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा वर्ष 26 को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से ध्वनि प्रदूषण ( नियमन तथा नियंत्रण ) नियम, 2000 छ.ग. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध का आदेश जारी कर लागू किया है। विशेष एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग हेतु संबंधित एस डी एम सारंगढ़ , बिलाईगढ़ द्वारा नियमानुसार सीमित अवधि, समय एवं शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि – बोर्ड परीक्षा 20 फ़रवरी 26 से 18 मार्च 26 तक संभावित है।

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