सारंगढ़–बिलाईगढ़ |
तहसील बरमकेला अंतर्गत ग्राम खोरिगांव के ग्राम कोटवार श्री मोतीलाल यादव पर अवैध धान परिवहन एवं सरकारी दायित्वों के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगा है। मामले को गंभीर मानते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी सारंगढ़ ने कोटवार के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 19 जनवरी 2025 को कलेक्टर सारंगढ़-बिलाईगढ़ के निर्देश पर गठित उड़नदस्ता जांच दल ने ग्राम खोरिगांव में कोटवार मोतीलाल यादव के निवास एवं कोठार का अचानक निरीक्षण किया। जांच के दौरान माजदा वाहन क्रमांक CG 13 AS 0277 में 175 बोरी कृषि उपज धान लोड पाया गया।
पूछताछ में कोटवार द्वारा स्वीकार किया गया कि यह धान बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति ग्राम खोरिगांव–नावापारा मार्ग से परिवहन कर स्वयं के टोकन पर बिक्री हेतु लाया गया था। वाहन मालिक लक्ष्मी यादव, निवासी कोतरा बताया गया, जो मौके पर उपस्थित नहीं थे। घटना स्थल पर उपस्थित पंचों द्वारा पंचनामा तैयार किया गया।
प्रशासनिक जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि ग्राम कोटवार द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध लाभ अर्जित करने का प्रयास किया गया, जो कि कोटवार के कर्तव्यों के प्रतिकूल है। मामले को छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 230 के अंतर्गत गंभीर मानते हुए तहसीलदार बरमकेला को नियम अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अवैध धान परिवहन और सरकारी दायित्वों में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और अन्य जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों में भी चिंता का माहौल है।

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