दुर्ग जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम जेआरडी शासकीय बहुउद्देश्यीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुर्ग की प्राचार्य एस. संगीता नायर को स्कूल शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है.

प्राचार्य ने स्कूल के विद्यार्थियों को धार्मिक आधार पर चोटी, तिलक एवं रक्षा सूत्र नहीं बांधने के संबंध में अनुचित टिप्पणी की थी. साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल परीक्षा केंद्र के कार्य में केन्द्राध्यक्ष को सहयोग नहीं किया था.
इसके अलावा प्राचार्य नायर ने सेवानिवृत्त व्याख्याता के अवकाश लेखा से संबंधित दस्तावेजों का निराकरण एवं पावती नहीं दी और विद्यालय के कर्मचारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था. इन कृत्यों से विद्यालय एवं संकुल में असंतोष का वातावरण उत्पन्न हुआ, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का उल्लंघन है और गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है.
इस मामले में संज्ञान लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए प्राचार्य एस. संगीता नायर को निलंबित कर उनका मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा संभाग) दुर्ग निर्धारित किया है. निलंबन की अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा.
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