सारंगढ़ : आबकारी आयुक्त आर.संगीता के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे एवं जिला आबकारी अधिकारी संतराम वर्मा जिला सारंगढ़ -बिलाईगढ़ के मार्गदर्शन में दिनांक 09/09/2025 को अवैध मदिरा के आसवन विक्रय एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु वृत्त के ग्राम गस्त के दौरान मुखबिर से आबकारी विभाग वृत्त सारंगढ़ को सूचना मिली की विशालपुर वार्ड नंबर 05 सारंगढ़ में एक व्यक्ति अपने मकान में कच्ची महुआ शराब बना रहा है और प्लास्टिक पन्नियों में पैक करके उसका विक्रय कर रहा है l सूचना की पुष्टि की गई इसके पश्चात विशालपुर सारंगढ़ में आबकारी टीम एवं गवाहों के साथ बताए गए स्थान में उपस्थित हुए l मौके में कृष्ण कुमार टंडन के द्वारा अपने मकान में कच्ची महुआ शराब बनाकर प्लास्टिक पन्नियों में पैक कर रहा था।आरोपी के आधिपत्य के मकान की विधिवत तलाशी लेने पर तीन नग बड़े प्लास्टिक पन्नियों में 10-10 लीटर,दो नग सफेद प्लास्टिक डिब्बा में भरा 15-15 लीटर महुआ शराब कुल 60 लीटर महुआ शराब तथा 33 नग प्लास्टिक बोरियों के अंदर प्लास्टिक पन्नियों में भरा मदिरा बनाने योग्य महुआ लाहन प्रत्येक में 20kg कुल मात्रा 660 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया l बरामद कच्ची महुआ शराब को गवाहों के समक्ष मौके में परीक्षण कर कब्जा आबकारी लिया गया तथा महुआ लाहन को संधारण परिवहन योग्य नहीं होने से सैम्पल लिया जाकर कब्जे आबकारी लिया।आरोपी कृष्ण कुमार टंडन के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम धारा 34(1) क,च,34(2) 59क , का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है आरोपी कृष्ण कुमार टंडन को अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर जेल दाखिल कराया गया है।
उक्त कार्यवाही में , सहायक जिला आबकारी अधिकारी आनंद कुमार वर्मा,आबकारी उपनिरीक्षक हाबिल खलखो,रामेश्वर राठिया,लोकनाथ साहू तथा आबकारी मुख्य आरक्षक राजेन्द्र खांडे का उल्लेखनीय योगदान रहा।

बाज़ार मूल्य मदिरा+लाहन
12000+33000=45000

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