रायपुर। रेप और एट्रोसीटी एक्ट के मामले में विशेष कोर्ट ने एक बेबस आदिवासी रेप पीड़िता को न्याय दिलाया. कोर्ट ने दुष्कर्म करने वाले आरोपी रौनक डे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. न्यायाधीश पंकज सिन्हा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.

बता दें कि शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक शोषण के मामलें में विशेष अदालत ने दोषी रौनक डे को अजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला एट्रोसिटी मामलों के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने सुनाया, जहां एक आदिवासी रेप पीड़िता को न्याय मिला और समाज में कानून और न्याय व्यवस्था के इंसाफ को बरकरार रखा. आरोपी रौनक डे के खिलाफ बीएनएस की धारा 376 के तहत अपराध दर्ज किया गया था. इस मामले को फास्टट्रैक में लगने के बाद आज इस मामले मे आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई.

Latest posts by जगन्नाथ बैरागी (see all)
- सारंगढ़ में ‘सेवा संकल्प’ की नई पहल, हर बच्चे तक पहुंचेगी शिक्षा.. - September 18, 2026
- सारंगढ़ की संतोषी के लिए महतारी वंदन बनी उम्मीद की किरण… - September 18, 2026
- सारंगढ़ में हजारों दीयों से जगमगाया माई नाथलदाई मंदिर, सेवा संकल्प में दिखी श्रद्धा और जनभागीदारी की रोशनी… - September 18, 2026
