सारंगढ़ बिलाईगढ़, 9 फरवरी 2025/निर्वाचन क्षेत्र में, मतदान के दिन 11 फरवरी को कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिये मतदान किया जाय या मतदान दिनांक के एक दिन पूर्व 10 फरवरी को, कोई सार्वजनिक सभा न बुलायेगा, न करेगा और न उसमें उपस्थित होगा यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो वह निर्वाचन कानून और नियमों के उल्लंघन करने पर आरोपी होगा।

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