सारंगढ़ के ग्राम उलखर में 2014 – 15 ओर 2015-16 मे बेचा गया धान का बोनस को फर्जी दस्तावेज के माध्यम से अपने खाता में 2.41 लाख रूपये को टांसफर कर आहरण करने का मामला सामने आया है। सिटी कोतवाली पुलिस सारंगढ़ ने फर्जीवाड़ा कर 2.41 लाख रूपये का फर्जी ढंग से आहरण करने के मामले मे पासीद गांव के निवासी किरण बंजारे खिलाफ भादवि धारा 420,467,468,471 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सिटी कोतवाली सारंगढ़ को दिनांक 11/06/2024 को शिकायत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था शिकायत पत्र की जांच किया गया। आवेदक देवराज चन्द्रा के वर्ष वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 धान का बोनस का कुल राशि 2,41920 रूपये आवेदक के खाता क्रमांक में आना था जो किरण बंजारे के द्वारा फर्जी ढंग से शंकर लाल चन्द्रा के नाम से तहसील आफिस सारंगढ में फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमा कर अपने खाता क्रमांक में फर्जी तरिके से कुल 2,419 20 रूपये आहरण कर लिया गया है
जांच पर किरण बंजारे के विरूद्ध अपराध धारा 420, 467, 468, 471 भादवि का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस संबंध में देवराज चन्द्रा, पिता स्व॒0 शंकरलाल चन्द्रा, जाति चन्द्रनाहू निवासी ग्राम उलखर, तहसील सारंगढ, जिला सारंगढ बिलाईगढ (छ0ग0) ने बताया कि वर्ष 2014 में उसके पिता शंकरलाल चन्द्रा पिता सेतराम चन्द्रा के नाम से एक कृषि खाता जो ग्राम उलखर, प0ह0न0 09, रा0एनि मं हरदी में 403 20 क्विटल धान उत्पादिन कर सेवा सहकारी समिति मर्यादित उलखर में धान बिक्री किया गया है एवं वर्ष 2015 में उसके पिता के द्वारा 403 20 क्विंटल धान उत्पादित कर सेवा सहकारी समिति मर्यादित में बिक्री किया गया था। जिसकी धान की बोनस राशि प्राप्त नही हुआ था किन्तु उनके पिता की मृत्यु दिनांक 30/04/2017 को हो चुकी है एवं वर्ष 2014- 15 एवं 2015 16 के धान बोनस कर राशि शासन के द्वारा प्रदाय किया जा रहा था तभी उपरोक्त धान बोनस की राशि को किरण बंजारे निवासी ग्राम पासीद के द्वारा आधार कार्ड, बेंक पासबुक, बी 1, एवं स्टाम्प पेपर में मेरे पिता शंकरलाल चन्द्रा के नाम का इस्तेमाल कर उक्त राशी को खाता कमांक में फर्जी ढंग से स्थानांतरण कर 2,41,920/ रू0 राशि को आहरण कर गबन कर लिया गया है।
सिटी कोतवाली पुलिस सारंगढ़ ने फर्जीवाड़ा कर 2.41 लाख रूपये का फर्जी ढंग से आहरण करने के मामले मे पासीद गांव के निवासी किरण बंजारे खिलाफ भादवि धारा 420, 467, 468, 471 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
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