बिलाईगढ़ : जनपद पंचायत बिलाईगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत बेल्हा के पूर्व सरपंच यथ्विनी पटेल द्वारा इस बार भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत बेल्हा से सरपंच हेतु नामांकन दाखिल किया है, जिसे निरस्त करने के लिए बेल्हा निवासी खोजन प्रसाद चंद्रा ने जिला निर्वाचन अधिकारी सारंगढ़ बिलाईगढ़ को आवेदन दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखे आवेदन में खोजन चंद्रा ने लिखा है कि यश्वनी पटेल पूर्व में ग्राम पंचायत बेल्हा के सरपंच रह चुकी है, सरपंच रहते हुए उनके द्वारा 208000 का गबन किया गया था, जिस मामले में एसडीएम न्यायालय बिलाईगढ़ में पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत प्रकरण अभी चल रहा है। वही यश्चिनी पटेल द्वारा ग्राम में ही भेजा कब्जा मकान में दुकान का संचालन किया जा रहा है, जिसमें विद्युत मीटर भी उनके नाम पर लगा है। इस संबंध में आवेदक खोजन चंद्रा ने बताया कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 की संख्या 5 के तहत कोई ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही की जाती है, ऐसी कार्रवाई आरंभ की जाने से 6 वर्ष की कालावधि के लिए किसी भी पंचायत का सदस्य होने के लिए निरहिंत होती है। इसलिए श्रीमती यश्वनी पटेल का नामांकन निरस्त किया जाये। अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है।

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