रायगढ़, छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा जारी आदेशानुसार रायगढ़ जिले में कोविड-19 कोरोना वायरस से मृत व्यक्तियों के परिजनों व आश्रितों को कलेक्टर रायगढ़ के अनुमोदन उपरांत संबंधित अनुविभाग के एसडीएम व तहसीलदार के प्रकरण पश्चात पात्र पाए गए 44 मृतकों के नजदीकी वारिसानों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
कलेक्टर कार्यालय, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील सारंगढ़ अंतर्गत 23 व्यक्ति जो कोविड से मृत्यु पश्चात पात्र पाए गए इनमें महेन्द्र यादव, सुरीतराम साहू, गुरूवारी सोनी, फिरतुराम कुर्रे, कलावती भारद्वाज, करमहा मिरी, धरमवीर बंजारे, तिरिथमती, मिलानबाई यादव, प्रेमलाल, विजय कुमार, संतोषी रात्रे, रामसाय, घुराउ, नारायण प्रसाद, रामनारायण, सालिकराम पटेल, अनिल कुमार, रामगिलास, हेमाबाई, लक्ष्मीकांत जांगड़े, स्व.रोहित सारथी एवं शोभनाथ शामिल है। इसी तरह तहसील घरघोड़ा अंतर्गत मृत 21 व्यक्तियों में जगदीशचन्द्र साहू, सुकदेव, रतन मांझी, भजोराम यादव, नारायण दास वैष्णव, भानुप्रसाद पैंकरा, राजाराम, रूकमणी पटेल, सीताबाई पण्डा, आयलमल, रत्थीनाथ बेहरा, धनीराम, बुधवारा बंशे, हमीदा खातुल, दादूराम यादव, अरविन्द सिदार, सूरज लाल राठिया, रामचरण यादव, गोवर्धन, चंदा राठिया, सुरेन्द्र कुमार नायक शामिल है।

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