छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर को प्रदेश भर की शराब दुकान बंद रहेगी। गांधी जयंती के अवसर पर आबकारी विभाग ने पत्र जारी कर शुष्क दिवस घोषित किया है। छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार “गांधी जयंती“ 02 अक्टूबर 2024 के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

इस क्रम में शुष्क दिवस पर सभी जिले में स्थित समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानें, संलग्न अहाता, एफ.एल.8 एवं मद्य भाण्डागार को 02 अक्टूबर 2024 बुधवार को बंद रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस दिन मदिरा का विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः बंद रहेगा। शुष्क दिवस के दिन अगर कोई शराब बेचते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
शराब बेचते पकड़े गए तो होगी कार्रवाई
वहीं शराब विक्रय करते हुए पाए जाने पर दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जारी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं।
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