रायगढ़ । बीते 14 जून को स्थानीय युवती द्वारा थाना कोतवाली में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि कोतरारोड़ के महेश दास मानिकपुरी से एक साथ काम करने के दौरान जान परिचय हुआ था, दोनों मोबाइल में बातचीत करते थे । युवती बताई कि महेश उसे शादी का प्रस्ताव रखा था । दोनों एक नया बिजनेस शुरू किए थे । फरवरी 2023 को महेश शादी करने की बात कहकर शारीरिक संबंध बनाया था । महेश अब घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं है कहकर शादी से मुकर गया है । युवती बताई कि फरवरी 2023 से अप्रैल 2024 तक महेश शारीरिक शोषण किया है । थाना कोतवाली में आरोपी महेश दास मानिकपुरी उर्फ बबलू पिता सनदास मानिकपुरी उम्र 23 साल निवासी राजीव नगर गली नंबर 1 दुर्गा मंदिर के पीछे कोतरारोड़ थाना कोतवाली रायगढ़ के विरुद्ध अपराध क्रमांक 362/2024 धारा 376(2),(ढ़) आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की पतासाजी के लिए कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी के निवास स्थान पर दबिश दिया गया । आरोपी अपराध कायम होने की जानकारी पर फरार होने की फिराक में रेलवे स्टेशन के बाहर ट्रेन का इंतजार कर रहा था जिसे कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है । आरोपी की पतासाजी, गिरफ्तारी की कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल, उप निरीक्षक दीपिका निर्मलकर एवं हमराह स्टाफ की विशेष भूमिका रही है ।

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