रायगढ़ । कल दिनांक 10.05.2024 के शाम थाना चक्रधरनगर में स्थानीय युवती आकर उसके व उसकी छोटी बहन के साथ दीप चौहान (40 वर्ष) निवासी प्रेमनगर रायगढ़ द्वारा झगड़ा, मारपीट करने और गंदी नियत से छेड़खानी करने के संबंध में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया ।

युवती बताई कि दीप चौहान आये दिन शराब पीकर मोहल्ले में घूमता रहता है और परिचित होने से घर भी आता था । कल 10 मई के सुबह दीप चौहान नशे में ध्रुत होकर घर आया और बेवजह गाली गलौच करते हुए धक्का-मुक्की मारपीट करने लगा जिसे देखकर छोटी बहन बीच बचाव करने आयी जिसे गंदी नियत से दीप चौहान पकड़ लिया । घरवालों ने जैसे-तैसे दीप चौहान को दूसरे कमरे में बंद कर दिये । कमरे अंदर दीप चौहान स्वयं अपने सिर, हाथ पैर को पटकने लगा । युवती के लिखित आवेदन पर थाना चक्रधरनगर में अप.क्र. 222/2024 धारा 294, 323, 354 भादवि 8 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध कायम कर तत्काल आरोपी दीप चौहान को हिरासत में लिया गया । चक्रधरनगर पुलिस द्वारा रिपोर्टकर्ता युवती, बालिका एवं और आरोपी दीप चौहान का मेडिकल, उपचार कराया गया तथा आरोपी को आज छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में रिमांड पर भेजा गया, जहां आरोपी के कृत्य पर जेल वारंट प्राप्त होने पर पुलिस ने आरोपी को जेल दाखिल किया है ।
पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर महिला संबंधी अपराध की त्वरित कार्रवाई में थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर, उप निरीक्षक गेंदलाल साहू एवं हमराह स्टाफ की विशेष भूमिका रही है ।
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