सारंगढ़ – निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है, जो कि किसी भी आम भारतीय का मौलिक अधिकार है, लेकिन सारंगढ़ मे एक ऐसा मामला आया है जिसे सुनकर पुलिस वाले भी आवाक़ रह गये। दरअसल थाना सारंगढ़ में एक पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत किया है उक्त शिकायत पत्र में विकास अग्रवाल नामक व्यक्ति ने राइस मिल के सामने धर्मकाटा के मकान में सीसी टीवी लगाया है और सामने बना कच्चा मकान में निगरानी रखता है जिससे कि घर में महिलाओं एवं वहां रहने वाले व्यक्तियों का हर गतिविधि पता चल सके!

लिखित शिकायत के अनुसार –
पीड़िता के शिकायत के अनुसार अग्रसेन राईस मिल के सामने मेरी निजी हक भूमि 52/2क में निवास करती हूँ मैने विजय केशरवानी से उसकी हक की भूमि को क्रय कर उसमे कच्चा मकान बनाकर निवास कर रही हूँ। मेरे निवास के सामने अग्रसेन राईस मिल के धर्मकांटा का घर है जिसमे उक्त घर के निवासी विकास अग्रवाल ने मेरे घर के तरफ सीसी कैमरा लगाया है व मेरे घर की हर गति विधि पर कैमरे के माध्यम से निगरानी करता है जिस कारण मेरे व परिवार की निजता भंग हो रही है मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करती हु कि सी सी टीवी कैमरा को निकलवा कर एवं उक्त कृत्य पर मैं कार्यवाही चाहती हु।

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