रायगढ़ । 29 जनवरी को थाना जूटमिल में नाबालिक बालिका के परिजन उनकी लड़की के 19 जनवरी के सुबह बिना बताए घर से कहीं चले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराये, थाना जूटमिल में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 आईपीसी के तहत अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया । विवेचना दरमियान बालिका के परिजनों, सहेलियां एवं जान परिचित से पूछताछ पर कोई विशेष जानकारी नहीं मिली । थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज बालिका के सोशल मीडिया अकाउंट, बालिका के संपर्क में आये लड़के-लड़कियों से पूछताछ कर पतासाजी किया जा रहा था । तभी बालिका के सारंगढ़ चौहान पारा में होने की जानकारी मिली । तत्काल थाना प्रभारी जूटमिल अपने स्टाफ को सारंगढ़ रवाना किया गया । जहां तमस उर्फ सुमित चौहान निवासी चौहान पारा सारंगढ़ के पास बालिका मिली । बालिका और संदेही सुमित को थाना जूटमिल लाया गया । बालिका से महिला अधिकारी द्वारा पूछताछ किए जाने पर बालिका 19 जनवरी के सुबह तमस उर्फ सुमित चौहान के द्वारा शादी कर पत्नी बनाकर रखने की बात कहकर बहला फुसला कर भगा ले जाने और बिना सहमति शारीरिक संबंध स्थापित करना बताई । बालिका के कथन और मेडिकल आधार पर प्रकरण में धारा 366, 376 आईपीसी एवं 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ते हुए आरोपी तमस उर्फ सुमित चौहान को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराते हुए गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया है ।

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