छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संभाग प्रभारी कैलाश चौहान तथा संभाग अध्यक्ष गजेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली ने अपने आदेश क्रमांक 437/ 6/पूर्व अनु._1/छ.ग.वि.स./2023, दिनांक 22 नवंबर 2023 को छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन अधिकारी रायपुर को पत्र प्रेषित कर छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों को 04 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। पूर्ववर्ती सरकार हमेशा से ही छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते प्रदान करने को लेकर टाल मटोल का रवैया अपनाती रही और चुनाव आयोग के अनुमति मिलने के बाद भी छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 04 प्रतिशत महंगाई भत्ता से वंचित रखते हुए आदेश जारी नहीं किया गया। महंगाई भत्ता देने में सरकार के टाल मटोल रवैया के कारण ही कर्मचारी एवं पेंशनर्स वर्ग अपना आक्रोश विधानसभा चुनाव में दिखाते हुए सरकार बदलने में महत्वपूर्ण कारक रहे हैं।


उन्होने कहा कि 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय का शपथ ग्रहण होकर कैबिनेट की प्रथम बैठक भी हो चुकी है, किंतु छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की 04 प्रतिशत प्रतिशत महंगाई भत्ता जो की विधान सभा चुनाव के मध्य में ही मिल जाना चाहिए था, अभी तक लंबित है। अत: मोदी की गारंटी के अपेक्षा अनुरूप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की मांग है कि राज्य के कर्मचारी-अधिकारी को अविलंब 4 प्रतिशत प्रतिशत महंगाई भत्ता प्रदान कर मोदी की गारंटी को पूरा करें।

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