नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 सितंबर को… जिला एवं राजस्व न्यायालयों में खण्डपीठों का किया गया गठन नेशनल लोक अदालत में आने वाले पक्षकारों को मिलेगा नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं बस सुविधा का लाभ…

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जगन्नाथ बैरागी

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रायगढ़, जिला एवं तहसील न्यायालय परिसर रायगढ़ में वर्चुअल/फिजीकल माध्यम से कल नेशनल लोक अदालत 11 सितम्बर 2021 में प्रकरणों के निराकरण हेतु कुल 20 खण्डपीठ का गठन किया गया है। साथ ही श्रम न्यायालय एवं किशोर न्याय बोर्ड हेतु भी अलग से खण्डपीठ का गठन किया गया है। इस लोक अदालत में यह भी विशेष है कि इस लोक अदालत में राजस्व न्यायालय में भी लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला एवं तहसील स्तर पर राजस्व न्यायालयों की 30 खण्डपीठों का गठन किया गया है। लोक अदालत बिना किसी खर्च एवं शुल्क के सेवाएॅ प्रदान कर रही हैं और लम्बित मामलों में भुगतान किया गया न्याय शुल्क की भी वापसी होगी। यदि मामला लोक अदालत के माध्यम से निपटाया जाता है तो लोक अदालत में पारित अवार्ड के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।
11 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामले के निपटारे के लिये लोक अदालत का अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठायें। अपने लम्बित मामलों या मुकदमा पूर्व मामलों को निपटारे हेतु इच्छुक व्यक्ति अपने विवाद के लिये जिला स्तर पर जिला न्यायालय परिसर में अध्यक्ष/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से तथा तहसील स्तर पर अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समितियों से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

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प्ली बार्गेंनिग के द्वारा भी किया जा सकेगा अपने मामलों का निपटारा-

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लोक अदालत में राजीनामा योग्य धन वसूली के मामले चेक बाउन्स मामले में श्रम विवाद, बिजली एवं पानी के मामले, भरण पोषण के मामले, वैवाहिक मामले, आपराधिक एवं सिविल राजीनामा योग्य मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले न्यायालयों में निराकृत किये जाएंगे। साथ ही राजस्व न्यायालयों में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे, वारिसान के मध्य बंटवारे, याददाश्त के आधार पर या कब्जे के आधार पर बंटवारे के मामले, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के भाडा नियंत्रण के मामले, सुखाधिकार, विक्रय, दान, वसीयत के आधार पर नामान्तरण एवं अन्य प्रकृति के मामले निराकृत किये जाएंगे।
लोक अदालत में छोटे अपराधों के मामले एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणों को भी शामिल किया गया है। जिसे विशेष बैठक द्वारा निराकृत किया जायेगा। इस लोक अदालत में प्ली बार्गेंनिंग द्वारा भी प्रकरण निराकृत किये जा सकेंगे। जिसमें 07 वर्ष तक की अधिकतम सजा वाले प्रकरणों को पारस्परिक समाधानप्रद निपटारे द्वारा निराकृत किया जायेगा।

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लोक अदालत हेतु की गई मैराथन मिटिंग-

छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर से प्राप्त एजेण्डा अनुसार, श्री रमाशंकर प्रसाद, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में सभी न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, फाइनेन्स कंपनी, भारतीय स्टेट बैंक सहित अन्य विभिन्न बैंकों के मुख्य प्रबन्धक, बीमा कंपनी के प्रबन्धक, श्रम विभाग, के साथ 26 अगस्त से 08 सितम्बर 2021 तक मैराथन बैठक की गई। साथ ही लगातार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रचार-प्रसार वाहन के द्वारा आडियो-विडियो के माध्यम से, प्राइवेट ऑटो वाहन, रेलवे स्टेशन में बैनर, पाम्पलेट्स, दूरस्थ ग्रामीण अंचल में मुनादी के माध्यम से लगातार व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है।

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