सारंगढ़। पैनासोनिक (एंकर) कम्पनी न का नकली इलेक्टानिक सामान बेचने के मामले मे सरिया के मुन्ना इलेक्टानिक्स के ऊपर सरिया पुलिस ने कापीराईट अधिनियम 1957 की धारा 63 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। यह कार्यवाही पैनासोनिक (एंकर) कम्पनी के फील्ड आफिसर के शिकायत पर किया गया है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार दीपक सेन गुप्ता पिता दिलीप सेन गुप्ता उम्र 42 वर्ष साकिन 26 शरदबोस लेन कलकत्ता 700081 थाना एयरपोर्ट जिला 24 पीजीएस (वेस्ट बंगाल) का रहने वाला है। तथा पैनासोनिक (एंकर) कम्पनी पर आर्थोलाईज फिल्ड आफिसर है। इसी माह से लगातार हमारे कम्पनी के द्वारा गुप्त सुचना मिला कि मुन्ना इलेक्टनिक सरिया थाना सरिया जिला सांरगढ़ बिलाईगढ़ छग के द्वारा पैनासोनिक (एकर) कंपनी का डुप्लीकेट इलेक्टनिक सामान बिक्री कर रहा है। तब हम अपने आफिस के स्टाफ को उसके दुकान दिनांक 10. 08.2023 के करीब 02.30 बजे दोपहर को मुन्ना इलेक्टनिक दुकान सरिया भेजकर सामान खरीदे ओर खरीदे हुए सामान को जांच हेतु मुंबई भेजे जो जांच होकर आने पर पता चला कि उपरोक्त बिजली का श्रीपिन टप 16 एम सामान डुप्लीकेट था। मुन्ना इलेक्टनिक सरिया में हमारे कंपनी के नाम व लोगो का उपयोग कर डुप्लीकेट सामान बेचा जा रहा है जिससे हमारे कंपनी को नुकसान हो रहा है। सरिया पुलिस ने पैनासोनिक (एंकर ) कम्पनी के फील्ड आफिसर के शिकायत पर सरिया के मुन्ना इलेक्टानिक्स के ऊपर सरिया पुलिस ने कापीराईट अधिनियम 1957 की धारा 63 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

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