छत्तीसगढ़: कृषि केन्द्रो मे स्टाक पंजी व बिल बुक संधारण,स्त्रोत प्रमाण पत्र में मिली गड़बड़ी,थमाया नोटिस…. सारंगढ़ मे किसानो को लूटने वालों पर कार्यवाही कब?
छत्तीसगढ़: कृषि केन्द्रो मे स्टाक पंजी व बिल बुक संधारण,स्त्रोत प्रमाण पत्र में मिली गड़बड़ी,थमाया नोटिस….
सारंगढ़ मे किसानो को लूटने वालों पर कार्यवाही कब?
जिले के पत्थलगांव एवं बगीचा विकासखंड के विभिन्न कृषि केंद्रों में राज्यस्तरीय उड़नदस्ता दल ने निरीक्षण किया । निरीक्षण दल में कृषि विभाग के उप संचालक कृषि उमेश सिंह तोमर, अनुविभागीय कृषि अधिकारी पत्थलगांव, राकेश कुमार पैकरा, उर्वरक निरीक्षक जेम्स लकड़ा, जीएस ठाकुर, पत्थलगांव के प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जीवन एक्का, बगीचा के प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एके सिंह परिहार एवं शाखा प्रभारी सुदर्शन नाग शामिल थे।
कृषि विभाग के उप संचालक एमआर भगत बताया टीम ने पत्थलगांव के अन्नु बीज भंडार, विशाल इंटरप्राइजेज, श्रीराम सेल्स अंबिकापुर रोड पत्थलगांव का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में थोक विक्रय पंजीयन का रिकार्ड संधारण नहीं पाया गया। संचालकों को 7 दिनों के अंदर,दस्तावेज पूरा करने का निर्देश देते हुए लापरवाही बरतने पर पंजीयन निरस्त करने की चेतावनी दी गई है।
इसके साथ ही थोक उर्वरक स्टॉक से इफको कंपनी के 12:32:16 व एनएफएल कंपनी के यूरिया का नमूना लेकर प्रयोगशाला को परीक्षण हेतु भेजा गया है। रिपोर्ट आने तक विक्रय पर प्रतिबंधित किया गया है। टीम ने अन्नपूर्णा खाद भंडार विक्रय प्रतिष्ठान एवं गोदाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण में जिन थोक विक्रेता के स्रोत प्रमाण-पत्र की वैधता तिथि समाप्त हो गयी है। उनके द्वारा प्रदाय रसायनिक खाद का किसानों को विक्रय पर प्रतिबंधित किया गया। जब तक थोक विक्रेता के वैध स्रोत प्रमाण पत्र की प्रति सत्यापित कर अपने पंजीयन प्रमाण पत्र में संलग्न न करें।
साथ ही थोक उर्वरक विक्रय का स्टाक पंजी संधारण नहीं होने पर नोटिस दिया गया। बालाजी खाद भंडार पत्थलगांव का निरीक्षण किया गया। जिसमें थोक विक्रेता के स्रोत प्रमाण-पत्र की वैधता समाप्त पाई गई। वैध स्रोत प्रमाण-पत्र जोडने के बाद ही विक्रय करने हेतु निर्देशित किया गया। चौधरी कृषि सेवा केंद्र व प्रतीम कृषि सेवा केंद्र पत्थलगांव का निरीक्षण के दौरान कीटनाशक दवा का स्टाक अव्यवस्थित पाया गया, जिसे व्यवस्थित कर रखने हेतु नोटिस दिया गया। इसी प्रकार बगीचा विकासखंड में शिव शक्ति कृषि सेवा केंद्र बगीचा का निरीक्षण किया गया, जिसमें कीटनाशक दवा का स्टाक पंजी व बिल बुक संधारण नहीं होने पर कीटनाशी अधिनियम के तहत नोटिस दिया गया है।
मेसर्स हरसु ट्रेडिंग कंपनी बगीचा का निरीक्षण में उर्वरक का स्टाक प्रापर गोदाम में नहीं होना पाया गया। इस संबंध में स्टाक प्रापर सही रखने हेतु नोटिस दिया गया एवं सिंगल सुपर फास्फेट का नमूना लेकर प्रयोगशाला को भेजी गई। मेसर्स संजय कुमार अग्रवाल एवं मेसर्स अंकुर ट्रेडर्स बगीचा को थोक उर्वरक विक्रेता का स्त्रोत प्रमाण पत्र नहीं पाए जाने पर अविलंब स्त्रोत प्रमाण पत्र जिला अनुज्ञापन अधिकारी से सत्यापित कराकर पंजीयन प्रमाण पत्र में जोडने हेतु नोटिस दिया गया और 7 दिवस के अंदर स्रोत प्रमाण पत्र नहीं जुड़वाने पर गोदाम सील की कार्रवाई किए जाने का नोटिस दिया गया है।
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