छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में अपनी ही नाबालिग बेटी से रेप करने वाले आरोपी पिता को एडीजे पेंड्रारोड ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
दरअसल, गुम्माटोला गांव का रहने वाला आरोपी बृजेश भैना शराब पीकर अपनी दस साल की बेटी से मारपीट करता था और कुछ दिनों से लगातार उसके साथ रेप कर रहा था। बच्ची के दादा की शिकायत के बाद पॉक्सो एक्ट (pocso act) के तहत मामला दर्ज किया गया है।


मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी बृजेश भैना की पत्नी ने आठ साल पहले उसे छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। उनकी बेटी को उसने बृजेश के घर पर ही छोड़ दिया, जहां वह अपने पिता और दादा-दादी के साथ रह रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बृजेश शराब पीकर घर आता और बच्ची से मारपीट करता था। इसके बाद वह नाबालिग के साथ रेप भी किया। कई बार ऐसा होने पर बच्ची ने पूरी बात दादा को बताई। तब नाबालिग के दादा ने पुलिस में आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। इसके बाद एडीजे पेंड्रारोड किरण थवाईत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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