बरमकेला। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जिलें मैं अवैध शराब जुआ सट्टा में सनलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करते आ रहे हैं की दिनांक 15.07. 2023 को प्रधान आरक्षक सोनसाय यादव आरक्षक 821,517,854 के साथ टाउन पेटोलिंग पर रवाना हुआ था पेटोलिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिला की ग्राम खिचरी का सुनील सिदार अपने घर के पीछे बाड़ी में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री कर रहा है कि सूचना पर सुनील सिदार के घर पीछे गाड़ी को घेराबंदी किए जो एक व्यक्ति मिला जिसे नाम पता पूछने पर अपना नाम सुनील सिदार पिता स्वर्गीय मकरध्वज सिदार उम्र 29 वर्ष निवासी खिचरी थाना बरमकेला जिला सारंगढ़
बिलाईगढ़ का रहने वाला बताया सुनील के पास बाड़ी अंदर दो प्लास्टिक डिब्बा 15 15 लीटर क्षमता वाली मिला सुनील को प्लास्टिक डिब्बे के अंदर कया है पूछने पर कच्ची महुआ शराब होना बताया सुनील को अपने कब्जे में कच्चे महुआ शराब रखने के संबंध में किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं होना लिखित में देने से आरोपी सुनील के कब्जे से भी दो डब्बा 15 -15 लीटर क्षमता वाली में भरी हुई 15 15 लीटर कूल 30 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 6000 को जप्त कर मोके में सीलबंद का कब्जा पुलिस लिया गया आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34( 2)59 क आबकारी एक्ट रे तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड भेजा गया है|

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