13 अप्रैल राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना तहत ग्रामीण एवं शहरी भूमि हीनों के नवीन आवेदन 15 अप्रैल अंतिम तिथि है । जिले के शहरी हितग्राही नगर पंचायत सरिया, बिलाईगढ़, बरमकेला और भटगांव में आवेदन जमा कर सकेंगे। ग्रामीण भूमिहीन संबंधित ग्रापं में आवेदन जमा कर सकेंगे। योजना की पात्रता केवल छग के मूल निवासियों को होगी। ग्रापं तथा नपं क्षेत्रों में निवासरत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार जिनके पास कृषि भूमि नहीं है। वें योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।पट्टे पर प्राप्त शास. भूमि तथा वन अधिकार प्रमाण पत्र से प्राप्त भूमि को कृषि भूमि माना जाएगा।
ग्रापं, नपं क्षेत्रों के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक समय समय
पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे ,यदि उस परिवार के पास कृषिभूमि नहीं है। असू क्षेत्रों के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के आदिवासियों के देव स्थल में पूजा करने वाले बैगा पुजारी, गुनिया, मांझी आदि नामों से जाना जाता है तथा आदिवासियों के देव स्थल के हाट पाहार्या व बाजामोहरिया कृषि भूमि धारण करने के बावजूद योजनांतर्गत पात्र होंगें,परंतु इस वर्ग के परिवार जो शासन से सामायिक भत्ता, आर्थिक सहायता अन्य योजना में प्राप्त कर रहे हों, पात्र नहीं होंगे।

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