आधार कार्ड पर कितने बार पता,नाम और जन्मतिथि बदल सकते है? जाने….

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आधार सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है जो केंद्र और राज्य सरकार या किसी भी वित्तीय सेवाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा के लिए आवश्यक है।

आधार में जानकारी को हमेशा नाम, पता, जन्म तिथि और कार्ड पर अन्य आवश्यक चीजों के साथ अपडेट किया जाना चाहिए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के दिशानिर्देशों के अनुसार, उपयोगकर्ता इसे केवल दो बार अपडेट कर सकता है। UIDAI 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है जो भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

कितनी बार आधार की जानकारी बदल सकते हैं?

नाम

उपयोगकर्ता का नाम दो बार बदला जा सकता है।
जन्म की तारीख

आधार में जन्मतिथि कभी नहीं बदली जा सकती है।
यह तभी संभव है जब डेटा प्रविष्टि के दौरान त्रुटि होने की संभावना हो।
पता और लिंग परिवर्तन

यह एक बार ही बदला जा सकता है।
सीमा से ज्यादा परिवर्तन कैसे करें

UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर आधार कार्ड पर नाम, लिंग या जन्म तिथि के अपडेट के लिए एक निश्चित सीमा से अधिक परिवर्तन संभव है।

परिवर्तन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

पासपोर्ट
बैंक स्टेटमेंट
पोस्ट ऑफिस अकाउंट स्टेटमेंट / पासबुक
राशन पत्रिका
मतदाता पहचान पत्र
ड्राइविंग लाइसेंस
सरकारी फोटो पहचान पत्र
पीएसयू द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र
बिजली बिल 3 महीने की समय सीमा के भीतर का
पानी का बिल तीन माह के अंदर का
टेलीफोन लैंडलाइन बिल 3 महीने के अंदर का
संपत्ति कर रसीद 12 महीने से अधिक पुरानी नहीं

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