छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की नई दरें निर्धारित,पढ़िए कितना मिलेगा वेतन….
सारंगढ़ बिलाईगढ़। श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिको के लिए एक अप्रैल 2023 से 30 सितम्बर 2023 तक के लिए न्यूनतम वेतन दें निर्धारित की गई है। इस आशय का आदेश जारी किया गया है। यह दरें 45 अनुसूचित, सामान्य नियोजन के लिए प्रतिदिन 20 रूपए और प्रतिमाह 260 रूपए की वृद्धि की गई है। कृषि नियोजन में कार्य श्रमिकों के लिए 225 रूपए प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। न्यूनतम वेतन की निर्धारित दरों क लागू होने पर अब अकुशल श्रमिक जोन ‘अ’ के लिए 10 हजार 480 रूपए, जोन ‘ब’ के लिए 10 हजार 200 रूपए ओर जोन ‘स’ के लिए 9 हजार 960 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है। इसी तरह से अर्दधकुशल श्रमिको को जोन ‘अ’ के लिए 11 हजार 130 रूपए, जोन ‘ब’ के लिए 1 870 ओर
‘स’ के लिए 10 हजार 610 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम देय होगा। इसी तरह से कुशल श्रमिकों जोन ‘अ’ के लिए 11 हजार 910 रूपए, ‘ब’ क लिए 11 हजार 650 रूपए ओर जोन ‘स’ क लिए 11 हजार 390 न्यूनतम वेतन देय होगा। उच्च कुशल श्रमिको को जोन ‘अ’ क लिए 12 हजार 690 रूपए, ‘ब’ क लिए 12 हजार 430 रूपए ओर जोन ‘स’ क लिए 12 हजार 170 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन मिलगा। कृषि श्रमिको क लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन अकुशल कृषि श्रमिकों क लिए 8 हजार 400 रूपए प्रतिमाह दिया जाएगा। श्रमायुक्त कार्यालय से जारी आदेश अनुसार एक अप्रैल 2023 से प्रभावशील यह न्यूनतम वेतन दरें श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन की बबसाईट पद पर भी उपलब्ध है। साथ ही श्रमायुक्त कार्यालय इंद्रावती भवन खण्ड तीन, द्वितीय तल नवा रायपुर से भी सम्पर्क कर जानकारी ली जा सकती है।
