रायगढ़। बाइक से गांजा तस्करी करने वाले युवक को कोर्ट ने 4 साल का सश्रम कारावास दिया है। पुसौर से
रायगढ़ गांजा लाने वाले युवक पर कोर्ट
ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। एनडीपीएस एक्ट में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। इस संबंध में शासकीय अधिवक्ता दीपक शर्मा ने बताया कि 6 फरवरी 2021 को पुसौर के बुलांकी का रहने वाला राजेन्द्र मालाकार उम्र 19 साल को पुलिस ने गांजे के साथ पकड़ा था। बाइक क्रमांक सीजी 13 यूडी 3897 से आरोपी राजेन्द्र मालाकार पुसौर से रायगढ़ आ रहा था। इस दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे बड़े रामपुर के पास रोककर जांच की, तो उसके पीठ पर लगे बैग से गांजा बरामद किया गया था। आरोपी से पुलिस ने कुल ढाई किलो गांजा जप्त किया था। जो कि रायगढ़ लाया जा रहा था। गांजे की इस तस्करी में पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ सभी सबूत कोर्ट में पेश किए। जिसके बाद विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट कमलेश जगदल्ला ने आरोपी राजेन्द्र मालाकार को गांजा तस्करी का दोषी माना है और उसे 4 साल का सश्रम कारावास का सजा सुनाने के साथ 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं अदा किए जाने पर आरोपी को 1 साल का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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