रायगढ़। दिनांक 22.09.2022 को थाना प्रभारी धरमजयगढ़ उप निरीक्षक नंदलाल पैंकरा द्वारा नव विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले मृतिका के पति आरोपी लवकुश राठिया उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम नरकालो थाना धरमजयगढ को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के अपराध (धारा 306 भादवि) में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है । घटना के संबंध में दिनांक 30.08.2022 को मृतिका प्रभा राठिया (उम्र 20 साल) के पिता जलसिंह राठिया थाना धरमजयगढ़ में आकर मर्ग इंटिमेशन दर्ज कराया कि इसकी लडकी प्रभा राठिया का शादी फरवरी 2022 को ग्राम नरकालो के लवकुश राठिया के साथ रीति रिवाज के साथ शादी किया था जो अपने पति के साथ जीवन यापन कर रही थी । उसकी बेटी अपने मायकेवालों को मोबाइल पर कॉल कर बताया करती थी कि उसका पति उसके साथ काफी गाली गलौच करता है । दिनांक 30.08..2022 के शाम लड़की की सास मोबाईल से सूचना दी कि लडकी प्रभा घर म्यार में फांसी लगा ली थी जिसे फांसी से उतारे हैं, मौत हो गया है । तब सूचना पाकर गांव के कुछ लोगों को लेकर नरकालो लड़की के घर जाकर देखा और घटना के संबंध में थाना आकर रिपोर्ट कराया , रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 81/2022 धारा 174 जा.फौ. कायम कर शव पंचनामा कार्यवाही पी.एम. कराया गया । मर्ग दौरान मृतिका के मायके वाले बताये कि मृतिका पति लवकुश राठिया उसकी पत्नी को गाली गलौच करता था, उसे धमकी देता कि “तू मर जायेगी तो दूसरी शादी करूंगा” । मर्ग जांच पर प्रभा राठिया (मृतिका) को उसके पति के गाली गलौच और खुदखुशी के लिए उत्प्रेरित करने से क्षुब्द होकर दिनांक 30.08.2022 को अपने घर के म्यार में रस्सी से फांसी लगाकर फौत हो गई । धरमजयगढ़ पुलिस द्वारा मर्ग जांच पर आरोपित महिला के पति के विरूद्ध दिनांक 21.09.2022 को धारा 306 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर *आरोपी लवकुश राठिया स्व0 अनुप राठिया उम्र 22 वर्ष ग्राम नरकालो धर्मजयगढ़ रायगढ़* के फरार होने के पूर्व दबिश देकर पकड़ा गया जिसे आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है ।

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