रायगढ़ :- कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र दिनांक 12 अगस्त 22 के द्वारा,जारी स्थानांतरण नीति वर्ष-2022 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप, माननीय प्रभारी मंत्री जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अनुमोदन अनुसार शिक्षा विभाग जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पदस्थ कार्यरत प्राथमिक शाला प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक एलबी, सहायक शिक्षक विज्ञान एलबी, लेखापाल, सहायक ग्रेड-2, सहायक ग्रेड-3 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया गया है। जारी स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। स्थानांतरण आदेश की शर्तों में उल्लेखित है कि,उक्त आदेश स्थानांतरण नीति वर्ष-2022 के आधार पर जारी किए गए है। स्थानांतरण आदेश ई से ई संवर्ग एवं टी से टी संवर्ग जारी किए गए हैं। यदि स्थानांतरण आदेश में ई से टी संवर्ग या टी से ई संवर्ग में किए गए हो तो ऐसे प्रकरण में स्थानांतरण आदेश शून्य माना जाएगा। अर्थात संबंधित कर्मचारियों का स्थानांतरण आदेश प्रभावशील नहीं होगा। स्थानांतरण आदेश दिनांक 15 अगस्त 2021 अथवा उससे पूर्व एक स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों का जारी किया गया है। स्थानांतरण आदेश में परिविक्षाधीन/प्रतिनियुक्ति में कार्यरत कर्मचारियों का स्थानांतरण शून्य माना जाएगा अर्थात संबंधित कर्मचारियों का स्थानांतरण आदेश प्रभावशील नहीं होगा। स्थानांतरित शिक्षक के स्थानांतरण से संस्था शिक्षक विहीन/एकल शिक्षकीय होने की स्थिति में भार मुक्त ना किया जाए। स्थानांतरण जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अर्थात 26 सितंबर 2022 तक नवीन पदस्थापना कार्यालय में अनिवार्य रूप से कार्य भार ग्रहण करना अनिवार्य है। उक्त समयावधि के भीतर भार मुक्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी स्वमेव भार मुक्त माने जाएंगे। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी















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